निर्भया मामला : मेडिकल हेल्प मांगने वाली दोषी विनय शर्मा की याचिका खारिज

नई दिल्ली
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप व मर्डर केस के एक दोषी विनय शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने खुद को मानसिक रोगी बताते हुए मेडिकल ट्रीटमेंट की मांग की थी। उल्लेखनीय है कि इस मामले में अब तीसीर बार डेथ वॉरंट जारी किया जा चुका है और उसके मुताबिक तीनों को 3 मार्च की सुबह 6 बजे फांसी दी जानी है लेकिन दोषियों को बचाव के लिए जुगाड़ जारी है। कभी दोषी खुद को मानसिक रोगी बताते हैं, तो कभी यह तर्क देते हैं कि वह घटना के वक्त नाबालिग थे, तो कभी राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं।
इसी क्रम में दोषी विनय शर्मा खुद को सिजोफ्रेनिया का मरीज बताकर कोर्ट पहुंच गया था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘फांसी से पहले दोषियों को घबराहट और अवसाद होना स्वाभाविक है। इस बात के सबूत मौजूद हैं कि इस केस में उपयुक्त मेडिकल ट्रीटमेंट और मनोवैज्ञानिक मदद दोषी को दिलाई गई है।’ वहीं, कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया की मां आशादेवी ने कहा, ‘यह फांसी को टालने का एक तरीका था। दोषी कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। उनके लगभग सभी कानूनी उपाय खत्म हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि उन्हें 3 मार्च को फांसी हो जाएगी।