भूमि एवं भूखण्ड की दरें यथावत, भवनों की निर्माण दरों में वृद्धि के निर्देश

धार
कलेक्टर श्रीकांत बनोठ की अध्यक्षता में अचल संपत्ति की गाईड लाईन 2020-21 के लिए जिला मूल्यांकन समिति की बैठक कलेक्टर वीसी कक्ष में शुक्रवार को आयोजित की गई। राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वर्ष 2020-21 में भूमि और भूखण्ड के मूल्य की वर्तमान दरों में कोई वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन के निर्देशानुसार आर.सी.सी (सीमेंट क्रांक्रिट) के आवासीय भवनों एवं व्यवासायिक भवनों (जिनमें दुकान, कार्यालय एवं गोदाम शामिल है) की दरों में राज्य शासन द्वारा वृद्धि के निर्देश दिये गये है।
उप पंजीयक दीपक शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित गाईड लाईन 15 से 19 मार्च 2020 तक आम नागरिको के अवलोकन हेतु जिला पंजीयक कार्यालय एवं उप पंजीयक कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी। आम नागरिक गाईड लाईन दरों का अवलोकन करके सुझाव दे सकेगें। सुझावों पर विचारोपरांत गाईड-लाईन का प्रस्ताव केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड भोपाल को प्रेषित किये जायेगे। ये दरें 01 अप्रैल 2020 से लागू होगी। आम नागरिकों को परामर्श दिया जाता है कि 31 मार्च से पूर्व दस्तावेजों का पंजीयन कराये ताकि नई गाईड लाईन की बढ़ी हुई दरों का प्रभाव नहीं पडें। रंगपंचमी के अतिरिक्त सभी अवकाष के दिनों में समस्त उप पंजीयक कार्यालय खुले रहेगे तथा सामान्य कार्य दिवसों की भाति रजिस्ट्रियों का कार्य किया जायेगा।