दिल्ली HC ने JNU की चुनाव समिति को छात्र संघ चुनाव रिजल्ट की दी अनुमति

दिल्ली HC ने JNU की चुनाव समिति को छात्र संघ चुनाव रिजल्ट की दी अनुमति
Spread the love

नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की चुनाव समिति को छात्र संघ चुनाव (JNUSU) के परिणाम घोषित करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने पहले अंतिम परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी थी। मिली जानकारी के अनुसार, जेएनयू छात्रसंघ चुनाव को लेकर छह सितम्बर को उम्मीदवारों ने याचिका लगाई थी कि इन चुनावों में लिगदोह कमेटी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स का उल्लंघन किया गया है।
इस पर कोर्ट ने आज जेएनयू प्रशासन के जवाब के बाद याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है। जेएनयू ने बताया कि इस बार बार 46 काउंसलर के साथ कराया गया है। याचिकाकर्ता का ये कहना कि 55 काउंसलर के साथ ही पिछले चुनाव होते आए हैं, ये पूरी तरह से ग़लत है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी एक उम्मीदवार या फिर एक कॉलेज का चुनाव नहीं हुआ है, तो उसके लिए पूरे चुनाव के नतीजों पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।
कोर्ट सिर्फ ये निर्देश दे सकता है कि ग्रीवांस कमेटी के पास अगर कोई शिकायत आती है तो वो लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक उनका निपटारा किया जाए। आपको बताते जाए कि जेएनयू छात्रसंघ चुनाव में इस बार लेफ्ट पैनल की जीत हुई थी। परिणाम घोषित होने के बाद लेफ्ट पैनल से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार आइश घोष अब जेएनयू की नई छात्रसंघ अध्यक्ष होंगी।

Admin

Admin

9909969099
Right Click Disabled!