लोकायुक्त को बिना बताए पैसा उधार भी नहीं दे पाएंगे अधिकारी और कर्मचारी, पढ़ें पूरा मामला

अब अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त को बिना बताए किसी दूसरे व्यक्ति को भी पैसा भी नहीं दे सकेंगे। अफसरों तथा कर्मचारियों को अब अगर कोई नया कार्य करना है तो इसकी सूचना लोकायुक्त को देना अनिवार्य किया गया है।
आश्रितों की संपत्ति का ब्योरा और शेयर मार्केट में पैसा लगाने से लेकर फ्लैट, जमीन खरीदने की सूचना भी लोकायुक्त को देनी पड़ेगी। अगर अफसर और कर्मचारी यह जानकारी छुपाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 1983 के बाद पहली बार संशोधन कर लोकायुक्त के नए नियमों में यह प्रावधान किए गए हैं।
नए नियमों के मुताबिक अधिकारियों और कर्मचारियों को बैंक खाता संख्या, डाकघर खाता और पॉलिसी तक की सूचना आयोग को देनी होगी। कितनी जमीन उपजाऊ है और इससे सालाना कितनी फसल की पैदावार होने के साथ बंजर जमीन की जानकारी भी लोकायुक्त को देनी पड़ेगी।
जब भी अधिकारी और कर्मचारी भवन का निर्माण करेंगे, इसके लिए बैंक से कर्ज और किसी दूसरे व्यक्ति से ब्याज पर पैसा लेने की जानकारी भी लोकायुक्त से साझा करनी होगी। ऐसा न करने पर अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी।