मास्‍क लगाना अनिवार्य उल्‍लंघन करने पर 100 रूपये का जुर्माना

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  • जिला दण्‍डाधिकारी द्वारा आदेश जारी

गुना : केन्द्रिय गृह सचिव भारत सरकार गृह मामलों के मंत्रालय तथा अध्‍यक्ष राष्‍ट्रीय कार्यकारिणी समिति आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राष्‍ट्रीय निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के पालन में कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट तथा अध्‍यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गुना द्वारा आदेश जारी करते हुए जिला गुना की संपूर्णं सीमा में सभी व्‍यक्तियों को सार्वजनिक स्‍थलों में फेस मास्‍क, फेस कवर जिसके अंतर्गत अंगोछा, गमछा, साफी इत्‍यादि का प्रयोग भी शामिल है, पहनकर अपने मुंह एवं नाक को अच्‍छी तरह से ढंकना अनिवार्य किया गया है।

जारी आदेश का उल्‍लंघन करने वाले व्‍यक्ति पर 100 रूपये का अर्थदण्‍ड आरोपित किया जाएगा। जारी आदेश का उल्‍लंघन करने वाले व्‍यक्तियों पर अर्थदण्‍ड आरोपित कर वसूल करने हेतु जिला गुना के सभी नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतें अपने-अपने सीमा क्षेत्र अंदर सक्षम होंगे तथा वसूल की गई अर्थदण्‍ड की राशि संबंधित निकाय की निधि में जमा की जाएगी। जारी आदेश तत्‍काल प्रभाव से लागू किया गया है।

Admin

Shivam Dubey

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