नैतिकता पतन नहीं तो कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकते: हाईकोर्ट

आपराधिक मामले में लिप्त कर्मचारी की सेवा समाप्त करने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही कर्मचारी को सजा मिल चुकी हो, फिर भी यदि उसका अपराध नैतिकता के पतन की श्रेणी में नहीं आता है तो उसकी सेवाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता।
याचिका दाखिल करते हुए कुलदीप ने हाईकोर्ट को बताया कि 2003 में उसे हरियाणा के जेल विभाग में वार्डन के पद पर नियुक्ति दी गई थी। 2007 में गांव के ही एक परिवार के साथ विवाद के चलते उस पर और उसके परिवार वालों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इस एफआईआर के चलते उसे छह महीने की सजा सुनाई गई थी।