कैबिनेट ने नियमों में संशोधन को दी मंजूरी

कैबिनेट ने नियमों में संशोधन को दी मंजूरी
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हिमाचल के उद्योग अब तीन महीने से तीन साल के लिए कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेंगे। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) हिमाचल प्रदेश (संशोधन) नियम, 2019 को मंजूरी दे दी गई है। इससे औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के प्रावधानों और उसके बाद बनाए गए नियमों के अनुसार उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संबंध में फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयमेंट कर्मकार के प्रावधानों का विस्तार किया जाएगा। फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयमेंट वर्कर मैन को वही वैधानिक लाभ मिलेगा, जो आनुपातिक तरीके से नियमित कामगारों को दिए जा रहे थे। संविदा कामगारों के शोषण में भी कमी आएगी क्योंकि नियोक्ता एक निश्चित अवधि के लिए अनुबंध के रूप में बिना किसी मध्यस्थ के कामगारों को सीधे तौर पर हायर करेगा।

वहीं, हिमाचल में इन्वेस्टर्स मीट के करीब एक लाख करोड़ के समझौता ज्ञापनों के बाद नए उद्योगों को धरातल पर उतारने की कवायद तेज कर दी गई गई है। सरकार की दलील है कि वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने और व्यवसाय के तरीकों में नियोक्ता के लिए लचीलापन और श्रमिकों को लाभ पहुंचाने को सरकार ने केंद्र के नियमों को आधार मानकर यह कदम उठाया है। राज्य में अभी औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 लागू थे।  इस संशोधन के बाद नियोक्ता को तय समय अवधि के लिए रोजगार देने की छूट होगी। वर्तमान में प्रदेश के उद्योगों और अन्य संस्थानों में कामगारों की नियमित भर्तियां ही की जा सकती थीं। अगर किसी संस्थान में 50 से अधिक कामगार हैं तो संस्थान के बनाए नियम लागू होते थे। ये नियम श्रम एवं रोजगार और श्रमिकों को विश्वास में लेकर तैयार कर लागू होते रहे हैं।

 

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