हाईकोर्ट ने क्रॉस जेंडर मसाज पर लगी रोक हटाई

हाईकोर्ट ने राजधानी के स्पा सेंटरों में क्रॉस जेंडर मसाज पर लगे प्रतिबंध पर बृहस्पतिवार को स्टे लगा दिया। अदालत ने कहा कि स्पा सेंटरों में देह व्यापार की रोकथाम और पूर्ण प्रतिबंध लगाने में कोई तार्किक संबंध नहीं है।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि उनका मानना है कि क्रॉस जेंडर मसाज पर पूर्ण प्रतिबंध का दिल्ली सरकार की नीति के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है। सरकार की नीति का मकसद स्पा सेंटरों की गतिविधियों को विनियमित करना और राजधानी में मानव तस्करी और देह व्यापार को रोकना है।
अदालत ने कहा कि अधिकारियों को अवैध गतिविधियों को हतोत्साहित करने के लिए स्पा सेंटरों के विनियमन के कदम उठाने चाहिए थे लेकिन ऐसा लगता है कि पूर्ण प्रतिबंध की नीति स्पा चलाने वाले लोगों से मशविरा किए बिना तय की गई।