दिल्ली हाईकोर्ट: डीयू को दिया निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को अपने एलएलबी पाठ्यक्रम के तहत सभी श्रेणी के रिक्त सीटों को दो सप्ताह के अंदर भरने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर मेधावी उम्मीदवारों की मौजूदगी के बाद भी ऐसे अग्रणी शिक्षण संस्थान में दाखिला नहीं मिलतो तो यह अनुचित है।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने एलएलबी पाठ्यक्रम में सीटें रिक्त होने के बाद भी दाखिले से वंचित तीन उम्मीदवारों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि इस पाठ्यक्रम में सभी योग्य उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर प्रवेश का अवसर देते हुए उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएं भी सुनिश्चित करें।
न्यायाधीश ने कहा कि कई छात्रों के लिए डीयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करना एक सपना होता है। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद तीनों याचिकाकर्ताओं को डिग्री हासिल करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी संस्थान में काउंसलिंग का उद्देश्य योग्य उम्मीदवारों को शिक्षा का मौका देते हुए अधिकतम सीटों पर प्रवेश का अवसर प्रदान करना है।