सोनभद्र जिले में धारा 144 लागू !

ता. सोनभद्र- जिला मजिस्ट्रेट अंकित कुमार अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रह विभाग उत्तर प्रदेश शासन के रेडियोग्राम 31 मई, 2019 के अनुक्रम में सोनभद्र जिले की सम्पूर्ण सीमा में धारा 144 आगामी 12 सितम्बर, 2019 तक के लिए लागू है। उन्होने बताया कि गत दिनों घोरावल तहसील के ग्राम -उम्भा और सपही में जमीन पर कब्जे के बाबत गंम्भीर विवाद होने के कारण घटित घटना में 10 लोगों की मौत व 28 लोगों को घायल होने की स्थिति में प्राप्त हो रही सूचनाओं के आधार पर पुनः विवाद उत्पन्न करने और लोक परिषान्ति तथा कानून और व्यवस्था प्रभावित किये जाने की आशंका है। वर्तमान में स्थिति अत्यन्त संवेदनशील होने, अवांछनीय तत्वों पर अंकुष लगाने तथा प्रशान्ति सामाजिक सौहार्द तथा विधि और व्यवस्था को बनाये रखने के उद्देष्य से जिला मजिस्ट्रेट अंकित कुमार अग्रवाल ने ग्राम पंचायत मूर्तिया के सम्पूर्ण क्षेत्र में निम्नांकित निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-144 में प्रदत्त ष्षक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट अंकित कुमार अग्रवाल ने मूर्तिया में निषेधाज्ञा धारा -144 लागू करते हुए कहॉ कि ग्राम पंचायत मूर्तिया के अन्तर्गत स्थिति ग्राम उम्भा, सपही, डोलो, व मूर्तिया सहित उनकी सीमा से लगने वाले अन्य करीबी गॉव में किसी भी राजनैतिक दल/गैर राजनैतिक दल/ एनजीओं इत्यादि से सम्बन्धित व्यक्तियों का प्रवेष जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह अस्त्र -शस्त्र, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री इत्यादि लेकर प्रतिबन्धित क्षेत्र में न तो भ्रमण करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमति के बिना प्रतिबन्धित क्षेत्र में न तो कोई सभा, धरना प्रदर्षन अथवा जुलूस का आयोजन करेगा न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा, प्रतिबन्धित क्षेत्र में किसी प्रकार विस्फोटक सामग्री/ज्वलनशील पदार्थ न तो एकत्रित करेगा न ही ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। किसी भी सभा मे गडबडी करना या करवाना, डरा धमका कर आतंकित करके शान्ति व्यवस्था को प्रभावित करवाना प्रतिबन्धित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि ग्राम पंचायत मूर्तिया के सम्पूर्ण क्षेत्र में लागू की गयी विषेष निषेधाज्ञा के अलावा जिले के अन्य सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनॉक 10 जुलाई, 2019 को लागू की गयी निषेधाज्ञा यथावत प्रभावी रहेगी। निषेधाज्ञा या उसके किसी अंग का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।