धारा 370 संबंधी आदेश के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से SC का इनकार

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने संबंधी राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख उसे तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए किया गया था। याचिका दायर करने वाले वकील एमएल शर्मा ने न्यायालय से अपील की कि उनकी याचिका को 12 या 13 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। पीठ ने शर्मा से कहा कि इस याचिका पर सुनवाई उचित समय पर होगी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि केंद्र का ये आदेश असंवैधानिक है। सरकार को खुद के बजाय संसद के जरिए ये करना चाहिए था। बार एंड बेंच के मुताबिक एमएल शर्मा ने मामले की जल्द सुनवाई मांग करते हुए कहा कि इस संबंध में पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र जाने वाला है। इस पर जस्टिस रमना ने कहा, क्या संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रपति के आदेश या संविधान संशोधन पर रोक लगाने वाला है फिर जस्टिस रमना ने शर्मा से कहा कि इसमें जो भी गलती है वो ठीक करें और मामले को सही समय पर सूचीबद्ध किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से ही जुड़ा हुआ एक अन्य याचिका कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि कर्फ्यू/प्रतिबंध वापस लेने के साथ ही फोन लाइन, इंटरनेट और समाचार चैनलों को बंद किए जाने जैसे फैसले वापस लिए जाए। पूनावाला ने राज्य की जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन करने और उमर अब्दुल्ला तथा महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को रिहा करने की भी मांग की है।