INX Media Case : आज 2 बजे कोर्ट में होगी चिदंबरम की पेशी

नई दिल्ली
आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने पूर्व गृहमंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को सीबीआई ने बुधवार रात उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। आज दोपहर दो बजे राउज ऐवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। जहां सीबीआई उनकी 14 दिन की रिमांड की मांग कर सकती है। सीबीआई आज राउज ऐवेन्यू कोर्ट में चिदंबरम को पेश करेगी। यहां एजेंसी द्वारा उनकी 14 दिन (अधिकतम) की पुलिस रिमांड (सीबीआई रिमांड) मांगी जा सकती है। यदि कोर्ट सीबीआई की मांग मान लेती है तो चिदंबरम की मुश्किलों और बढ़ सकती हैं। कानून के जानकार सीनियर वकील नवीन शर्मा का कहना है कि जब तक रिमांड का समय पूरा नहीं होता, तब तक चिदंबरम की जमानत की याचिका पर भी सुनवाई नहीं हो सकती है। अपने राजनीतिक कार्यकाल में सबसे बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे पी चिदंबरम के पीछे दो एजेंसियां हैं। सीबीआई के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी कोर्ट से चिदंबरम की रिमांड की मांग कर सकता हैं। अब यह पूरी तरह कोर्ट पर निर्भर करता है कि वह रिमांड की मांग को मानती है या नहीं। सीनियर वकील अमन शरीन का कहना है कि रिमांड का समय पूरा होने या रिमांड की मांग खारिज होने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत (जेल) में भेजा जाता है। न्यायिक हिरासत में भेजने के साथ ही आरोपी के वकील जमानत की मांग कर सकते हैं। यदि निचली अदालत में चिदंबरम की जमानत अर्जी खारिज हो जाती है तो वे जमानत के लिए उच्च अदालतों का रुख कर सकते हैं। यदि कोर्ट से पहले सीबीआई और बाद में ईडी की रिमांड की मांग मान ली जाती है तो यह चिदंबरम के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। रिमांड के समय के दौरान आरोपी की जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकती है। चिदंरबम के वकीलों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए शुक्रवार को सुनवाई की बात कही थी, लेकिन इससे पहले ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में चिदंबरम की अग्रिम जमानत की अर्जी निष्प्रभावी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट चिदंबरम के वकीलों को लोअर कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल करने को कह सकती है।