सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के जेल सुपरिटेंडेंट को राहत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के जेल सुपरिटेंडेंट को राहत देने से किया इनकार
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेल सुपरिटेंडेंट को राहत देने से इनकार किया है। जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ एनबीडब्ल्यू का आदेश जारी रहेगा। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी करते हुए 23 सितंबर को नोएडा जेल सुपरिटेंडेंट को पेश होने का दिया आदेश दिया था। जेल अधीक्षक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एक आरोपी को जेल से रिहा कर दिया था। इसके बाद जेल अधीक्षक के खिलाफ अवमानना की ​​याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में बताया है कि उसने पहले एक आपराधिक मामले में आरोपी को जमानत देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में उत्तर प्रदेश सरकार को कहा था कि अगर वह अभी भी हिरासत में है तो अगले आदेश तक आरोपी को जेल से रिहा न किया जाए। बाद में 3 दिसंबर, 2018 को शीर्ष अदालत ने आरोपियों को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता ने कहा है कि पिछले साल दिसंबर में आदेश के बाद जेल अधीक्षक ने ट्रायल कोर्ट से आरोपी के लिए एक नया जेल हिरासत वारंट मांगा, लेकिन इंतजार किए बिना जेल अधीक्षक ने आरोपी को जेल से रिहा कर दिया था।

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