सिक्किम सीएम को EC से बड़ी राहत, तमांग लड़ सकेंगे विधानसभा चुनाव

गंगटोक
सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के ऊपर लगे छह साल के चुनावी प्रतिबंध को चुनाव आयोग ने घटाकर एक साल और एक महीने कर दिया। जनप्रतिनिधि कानून की धारा-11 के तहत उठाए गए इस कदम से अब तमांग के विधानसभा उपचुनाव में उतरकर अपना मुख्यमंत्री पद बचाए रखने का रास्ता साफ हो गया है। आयोग ने तमांग के ऊपर छह साल तक चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगाया था। यह प्रतिबंध 10 अगस्त, 2018 से लागू माना गया था। इसी दिन भ्रष्टाचार के मामले में तमांग की जेल की सजा पूरी हुई थी। आयोग के प्रतिबंध के हिसाब से तमांग 10 अगस्त, 2024 तक किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकते थे। इस प्रतिबंध के कारण तमांग के मुख्यमंत्री बने रहने पर भी खतरा मंडरा रहा था। इस साल जुलाई में तमांग ने धारा-11 के तहत अपने ऊपर लगे प्रतिबंध को कम करने की मांग आयोग से की थी। इसके बाद ही उनका प्रतिबंध घटाने की कार्रवाई की गई। आयोग की तरफ से सजा कम करने के आदेश पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और दोनों चुनाव आयुक्तों अशोक लवासा व सुशील चंद्र ने हस्ताक्षर किए हैं। आठ पेज के आदेश में आयोग ने प्रमुख तौर पर यह भी टिप्पणी की कि तमांग ने न तो अपना पूरी सजा खत्म करने की मांग की और न ही विधानसभा चुनाव में नामांकन कराया। उन्होंने चुनाव में बहुमत मिलने के बाद सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी द्वारा उनके नेतृत्व में विश्वास जताए जाने पर महज अपना प्रतिबंध कम करने का आग्रह किया था। इसके बाद ही आयोग ने उनका प्रतिबंध घटाने का निर्णय लिया।