किशोरी को भगा ले जाने में सात साल की सजा

उरई /जालौन।
किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में अपर जिला जज प्रथम अमित पाल ने दोष साबित होने पर सात साल की कैद और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र का पांच साल पुराना है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामलखन सिंह ने बताया कि जालौन के एक मोहल्ला निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 फरवरी 2015 की शाम करीब चार बजे उसके छोटे भाई के बेटे की तबियत खराब होने के कारण वह परिजनों के साथ वह डॉक्टर के पास गए थे।
घर पर उसकी बेटी (16) अकेली थी, तभी मोहल्ला दबगरान निवासी राजू उर्फ नीरज साहू पुत्र नारायणदास साहू उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया। बेटी अपने साथ 22 हजार की नगदी और सोने चांदी के जेवरात ले गई थी। बाद में दोनों को पुलिस ने खोज लिया था।
मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता रामलखन सिंह ने बताया कि अपर जिला जज प्रथम अमित पाल सिंह ने राजू उर्फ नीरज साहू को दोषी पाते हुए सात साल की कैद और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उन्होंने बताया कि राजू इस समय जेल से बाहर है।