वर्चुअल सुनवाई के लिए एक करोड़ 44 लाख जारी करने का निर्देश

उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को राजधानी में 761 ट्रायल कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के लिए सिस्को वेबेक्स के लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 1.44 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का निर्देश दिया है। सिस्को के साथ वर्तमान व्यवस्था 10 दिसंबर को खत्म होने वाली है ऐसे में अदालत ने सरकार को 8 दिसंबर से पहले राशि जारी करने की मंजूरी देने को कहा है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा दिल्ली सरकार की ओर से किसी भी चूक को गंभीरता से देखा जाएगा। अदालत ने कहा कि यदि इस आदेश पर अमल नहीं किया तो अगली सुनवाई में दिल्ली सरकार के वित्त सचिव वर्चुअल सुनवाई में उपस्थित रहेंगे। खंडपीठ जिला अदालतों में बुनियादी सुविधाओं और इंटरनेट सुविधा के अपग्रेड करने मामले में सुनवाई कर रही है।
दिल्ली उच्च न्यायालय के ओएसडी (परीक्षा), एडवोकेट संजोय घोष और रीतेशसिंह ने आज अदालत को सूचित किया कि आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है। यदि जिला अदालतों के लिए 761 सिस्को वीबेक्स लाइसेंस नहीं खरीदे गए तो 10 दिसंबर के बाद वर्चुअल सुनवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा जिला अदालतों में सुनवाई के लिए जो व्यवस्था की गई थी वह 10 दिसंबर को खत्म हो रही है। ऐसे में एक करोड़ 44 लाख रुपये की मंजूरी जरूरी है ताकि व्यवस्था जारी रखी जा सके। इतना ही नहीं दिल्ली हाईकोर्ट की आईटी कमेटी ने पहले ही मंजूरी प्रदान कर दी थी और सरकार को सूचना के साथ भेज दिया गया