पीड़िता के सड़क हादसा मामले में कोर्ट ने सीबीआई जांच को सही माना  

पीड़िता के सड़क हादसा मामले में कोर्ट ने सीबीआई जांच को सही माना  
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दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई की जांच के उस परिणाम को बरकरार रखा है, जिसमें 2019 में उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की सड़क दुर्घटना मामले में किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया गया है। उल्लेखनीय है कि 2019 में दुष्कर्म पीड़िता, उसके परिवार के सदस्य और वकील एक कार में सवार थे, तभी रायबरेली में तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें उसके दो रिश्तेदारों की मौत हो गई और वह तथा उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और नौ अन्य के खिलाफ हत्या का एक मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता के परिवार ने दुर्घटना के पीछे साजिश का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई थी। विधायक सेंगर को नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में उम्रकैद की सजा भी सुनाई गई। सड़क दुर्घटना संबंधी आरोपों को खारिज करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा कि शिकायकर्ता पक्ष की आपत्ति एक रोमांचक कहानी की तरह थी, लेकिन यह अनुमान पर आधारित थी।

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