क्या सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार से जोड़ने कोई योजना है: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली
आधार को सोशल मीडिया प्रोफाइल से लिंक करने संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार से केंद्र सरकार से पूछा कि क्या सोशल मीडिया अकाउंट्स को रेग्युलेट करने के लिए आधार से जोड़ने कोई योजना है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 24 सितंबर तक का समय दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आधार के साथ सोशल मीडिया प्रोफाइल को जोड़ने के मामले को जल्द हल किया जाना चाहिए। जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि इस स्तर पर हम नहीं जानते कि इस मामले को हम निर्धारित कर सकते हैं या हाईकोर्ट इस बारे में फैसला करेगा। अदालत ने कहा कि वह फेसबुक की ओर से दाखिल याचिका पर ही फैसला देगी। वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि सरकार को संबंधित मामलों को हाईकोर्टों से सर्वोच्च न्यायालय में लाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।