काला धन मामला: गौतम खेतान पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

मुंबई
काला धन मामले में फंसे वकील गौतम खेतान पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। इसके साथ ही कोर्ट ने संकेत दिए कि उन्हें राहत देने वाला हाईकोर्ट का आदेश निरस्त हो सकता है। हाईकोर्ट ने कहा था, खेतान का मामला 1 अप्रैल 2016 से पहले का इसलिए काले धन के खिलाफ कानून लागू नहीं हो सकता।इस पर केंद्र की दलील थी कि इसका हर मामलों पर बुरा असर होगा। हाईकोर्ट ने कहा था कि कालाधन कानून को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। यानी इसे एक अप्रैल, 2016 से पहले लागू नहीं किया जा सकता, जिस दिन यह कानून संसद में पारित हुआ था।
दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 मई को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाइकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। दिल्ली हाइकोर्ट ने काले धन के मामले में फंसे वकील गौतम खेतान की याचिका पर ये आदेश दिया था। केंद्र का कहना है कि इसका बहुत खराब असर होगा। खेतान के काला धन कानून को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने को चुनौती दी है।
आयकर विभाग ने ऐसी कानून को प्रभाव में लाने के लिए अधिसूचना जारी की थी और उसे जुलाई 2015 से लागू किया था। उधर प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट से खेतान की जमानत याचिका निरस्त करने की मांग की है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और संजीव खन्ना की अवकाश पीठ के समक्ष मामले को पेश करते हुए महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से न्यायालयों के समक्ष लंबित कई मामलों पर असर पड़ेगा। कोर्ट मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगी।