आटीआई एक्ट के नयमों में उल्लंघन को लेकर HC ने CMHO को लगाया जुर्माना

बिलासपुर
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोरिया सीएमएचओ पर जुर्माना लगा दिया है। मामला आटीआई एक्ट के नयमों के उल्लंघन का है। कोर्ट ने अधिकारी को जुर्माने की राशि कोषालय में जमा करने के निर्देश दे दिए है। बता दें कि कोर्ट में एक शख्स ने याचिका लगाई है।
याचिका में आरोप है कि सीएमएचओ ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के खर्च का ब्यौरा नहीं दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने राज्य सूचना आयोग से भी मामले की शिकायत की। फिर आरटीआई एक्ट के उल्लंघन बताते हुए हाईकोर्ट में मामला पहुंचा जिस पर अब कोर्ट ने फैसला दे दिया है।
आरटीआई एक्ट का उल्लंघन करने को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी के सिंगल बैंच ने जन सूचना अधिकारी सीएमएचओ कोरिया को दोषी मानते हुए 25 हजार का जुर्माना ठोका है। साथ ही जन सूचना अधिकारी को जुर्माने की राशि को कोषालय में जमा करने का आदेश दिया है।