केरल: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 138 दिनों में गिराए जाएंगे मरादु अवैध फ्लैट्स

केरल: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 138 दिनों में गिराए जाएंगे मरादु अवैध फ्लैट्स
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कोच्चि
सुप्रीम कोर्ट ने केरल के एर्नाकुलम में अवैध रूप से बने फ्लैट्स को केरल सरकार द्वारा दी गई समय सीमा के अनुसार 138 दिनों में गिराए जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने हर एक फ्लैट मालिक को 4 हफ्ते के अंदर अंतरिम मुआवजे के तौर पर 25-25 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश देते हुए मरादु फ्लैट्स को गिराए जाने की निगरानी और कुल मुआवजे का मूल्यांकन करने के लिए हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की एक सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स और सिविल इंजिनियर्स मुआवजे की राशि का मूल्यांकन करेंगे। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 25 अक्टूबर की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट की बेंच ने कोच्चि के तटीय जोन इलाकों में अवैध इमारतों के निर्माण में शामिल बिल्डरों और प्रमोटरों की संपत्तियां जब्त करने का भी आदेश दिया। पीठ ने कहा कि सरकार अवैध रूप से इमारत बनाने वाले बिल्डरों और प्रमोटरों से अंतरिम मुआवजा राशि वसूल करने पर विचार कर सकती है। इस सोसायटी में लगभग 400 फ्लैट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी फ्लैट्स को ध्वस्त करने के लिए 8 मई को ही निर्देश दिया था, जिसे पूरा नहीं करने पर राज्य सरकार को फटकार भी लगाई। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में सभी फ्लैट्स को ध्वस्त किए जाने के लिए कुल 138 दिनों की समयसीमा मांगी है। इसमें से 90 दिन फ्लैट्स को गिराने और बाकी दिन मलबे की सफाई के लिए निर्धारित किए गए हैं।

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