हत्या मामले में कोर्ट ने 12 लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

हत्या मामले में कोर्ट ने 12 लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मामूली विवाद को लेकर अपने पड़ोस में रहने वाले एक शख्स की हत्या मामले में कोर्ट ने 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना वर्ष 2016 की है। जानकारी के मुताबिक दुर्ग के ग्राम पर्थरा में गलतफहमी को लेकर ये घटना हुई थी। दरअसल, दो परिवारों के बीच गलतफहमी को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक परिवार के सदस्यों ने मिलकर दूसरे परिवार के एक व्यक्ति की जान ले ली। पुलिस ने इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर प्रकरण को अदालत के सामने पेश किया था। मामला कोर्ट में आने के करीब तीन साल बाद फैसला सुनाया गया है। दुर्ग न्यायालय के न्यायाधीश विजय साहू ने फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को छोड़कर बाकी 12 आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। क्राइम रिपोर्ट-crime reportप्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के दौरान 13वें आरोपी की हो गई थी मौत मामले के तेरहवें आरोपी टुम्मन लाल टंडन का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के दौरान मौत हो गई थी।

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