सांसद व विधायक समय से बिल जमा कराने में सहयोग करें- श्रीकांत शर्मा

लखनऊ
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सांसदों, विधायकों व जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर समय से बिजली का बिल जमा कराने में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में पंजीकरण कराने की समय सीमा 29 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। उन्होंने रविवार को लिखे पत्र में कहा है कि प्रदेश के हर घर में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है।
यह तभी संभव हो सकता है जब उपभोक्ता अपने बिल का भुगतान तय समय से करेगा। कुछ उपभोक्ताओं द्वारा नियमित रूप से बिजली का बिल न देने से धनराशि अधिक हो जाती है। इससे वे बिजली का बिल देने में असमर्थ हो जाते हैं। विद्युत आपूर्ति की प्रति यूनिट लागत 7.35 रुपये आती है। निजी नलकूप उपभोक्ताओं को बहुत की कम दर औसतन 1.21 रुपये प्रति यूनिट, बीपीएल प्रथम 100 यूनिट पर 3 रुपये, घरेलू ग्रामीण मीटर्ड उपभोक्ताओं से 100 यूनिट पर 3.35 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली का बिल लिया जाता है।
निजी नलकूप, बीपीएल व ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं को औसत दर से कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराने के कारण होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान देकर किया जाता है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू श्रेणी के अधिकतम चार किलोवाट तक के बकाएदार उपभोक्ताओं के लिए आसान किश्त योजना लागू की गई है।
इस योजना में पंजीकरण के समय उपभोक्ता बकाया धनराशि का पांच प्रतिशत या न्यूनतम 1500 रुपये के साथ महा नवंबर से वर्तमान बिल जमा करना होगा। 31 अक्तूबर 2019 तक की बकाया धनराशि को अधिकतम 24 मासिक किस्तों में आगामी बिलों के साथ जमा करने की सुविधा होगी।