भ्रष्टाचार मिटाने को कैबिनेट ने दी लोकपाल बिल 2020 को मंजूरी

चंडीगढ़
पंजाब सरकार की सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लोकायुक्त बिल, 2020 को पेश करने की मंजूरी दी है। बिल के मुताबिक लोकायुक्त और मैंबर राज्यपाल की सिलैक्शन कमेटी के द्वारा चुने जाएंगे। यह बिल पंजाब लोकपाल अधिनियम, 1996 की जगह लागू होगा।
नया कानून मुख्यमंत्री सभी सरकारी कार्यालयों के मंत्रियों, गैर-अधिकारियों और अधिकारियों पर लागू होगा। जिसका काम भ्रष्टाचार की जांच करना होगा। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों के अभियोजन को नए कानून के तहत सदन के 2/3 बहुमत के साथ ही मंजूरी दी जा सकती है। लोकायुक्त के पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दीवानी अदालत की सभी शक्तियां भी होंगी। यह झूठी शिकायत के मामले में अभियोजन का प्रावधान भी करेंगी।