कोरोना पर सरकारी पुष्टि के बिना खबरें प्रकाशित ना करे मीडिया : सुप्रीम कोर्ट

कोरोना पर सरकारी पुष्टि के बिना खबरें प्रकाशित ना करे मीडिया : सुप्रीम कोर्ट
Spread the love

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मामले में फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं केंद्र सरकार के मांग की है कि, वह कोरोना को लेकर मीडिया द्वारा की जा रही कवरेज को लेकर दिशा निर्देश जारी करे। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से एक निर्देश मांगा है कि कोई भी मीडिया आउटलेट सरकार द्वारा दिए गए मेकेनिज़्म से तथ्यों की पुष्टि किए बिना COVID -19 पर कुछ भी प्रिंट, प्रकाशित या प्रसारित ना करे।

गृह सचिव अजय भल्ला IAS द्वारा दी गई स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि संक्रामक बीमारी की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जिससे दुनिया निपटने के लिए संघर्ष कर रही है, ऐसी रिपोर्टिंग के आधार पर समाज के किसी भी वर्ग की प्रतिक्रिया न केवल ऐसी स्थिति के लिए हानिकारक होगी बल्कि पूरे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए, यह न्याय के सबसे बड़े हित में है कि जब इस अदालत ने संज्ञान लिया है, तो यह अदालत एक दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक / प्रिंट मीडिया / वेब पोर्टल या सोशल मीडिया केंद्र सरकार द्वारा दिए गए मैकेनिज़्म से सही तथ्यात्मक स्थिति का पहले पता लगाने के बिना कुछ भी प्रिंट / प्रकाशित या प्रसारित नहीं करेगा।

हालांकि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दहशत का माहौल बनाना एक अपराध है, जिससे समाज में घबराहट पैदा होती है, केंद्र ने कहा कि शीर्ष अदालत से उचित दिशा निर्देश किसी भी संभावित और अपरिहार्य परिणाम से देश की रक्षा करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एलएन राव की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए कि नागरिकों के बीच COVID19 की जागरूकता व्यापक और तथ्यात्मक हो और एक पोर्टल के जरिए सवालों के जवाब दिए जाएं। पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि जैसे-जैसे गर्मियां आ रही हैं, आश्रय घरों में पानी, भोजन और पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह देखते हुए कि कोरोना वायरस के प्रसार से ज्यादा भय जीवन नष्ट कर देगा, मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि केंद्र को उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो नकली समाचार फैलाते हैं।

05.jpg

Admin

Vinod Meghani

9909969099
Right Click Disabled!