दिशा-निर्देश: वरिष्ठ अधिकारियों की 100 फीसदी हाजिरी अनिवार्य

दिशा-निर्देश: वरिष्ठ अधिकारियों की 100 फीसदी हाजिरी अनिवार्य
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गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालों में उप सचिवों (डिप्टी सेक्रेटरी) या उससे ऊपर के अफसरों को दफ्तर से ही काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकारी और निजी दफ्तरों में कामकाज को लेकर भी कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
मंत्रालयों के लिए दिशा-निर्देश
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के अधीन आने वाले विभागों और दफ्तरों में उप सचिवों और उससे ऊपर के अधिकारियों को 100 फीसदी उपस्थित रहने के लिए कहा है। इसके अलावा इन पदों से नीचे के 33 फीसदी से ज्यादा अधिकारियों और अन्य स्टाफ को जरूरत के मुताबिक दफ्तर आने के लिए कहा है।

  • राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी दफ्तरों के लिए दिशा-निर्देश
  • पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग और आपातकालीन सेवा, आपदा प्रबंधन, जेल विभाग और नगर सेवा काम करते रहेंगे।
  • अन्य सभी विभागों में ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों को ऑफिस आना अनिवार्य होगा।
  • ग्रुप सी और इससे नीचे के स्टाफ की 33 फीसदी से अधिक उपस्थिति जरूरी होगी।
  • जिला प्रशासन और कोष विभाग निश्चित स्टाफ के साथ कामकाज जारी रखेंगे।
  • इन्हें सार्वजनिक सेवा के लिए सभी जरूरी सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करानी ही होगी।
  • कोरोना को लेकर सभी गतिविधियों की जानकारी दिल्ली के साथ साझा करनी होंगी।
  • वन विभाग के कर्मचारी और श्रमिक जरूरतों के मुताबिक काम जारी रखेंगे।
  • ये लोग चिड़ियाघर, नर्सरी, वन्यजीव, जंगलों में अग्निशमन, पौधों में पानी डालने, पैट्रोलिंग और जरूरी परिवहन जैसे काम चालू रखेंगे।

 

Admin

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