महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी तीन महीने और बढ़ी

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब वे 5 नवंबर तक हिरासत में रहेंगी। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही वे नजरबंदी में है। इस बीच पूर्व मंत्री और पीपुल्स कांफ्रेंस प्रमुख सज्जाद गनी लोन को 360 दिनों बाद नजरबंदी से रिहा कर दिया गया है।
गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि महबूबा अगले तीन महीने तक हिरासत में रहेंगी। इस दौरान उनका आवास फेयरव्यू उप जेल में तब्दील रहेगा। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर पीएसए बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस साल 26 फरवरी को उनकी हिरासत अवधि तीन महीने के लिए बढ़ाई गई थी।
इस बीच सात अप्रैल को उन्हें एमए रोड से फेयरव्यू आवास उप जेल में शिफ्ट कर दिया गया। पांच मई को तीन महीने के लिए और हिरासत बढ़ाई गई। पांच अगस्त को यह आदेश रद्द हो जाना था। गृह विभाग के प्रमुख सचिव शालीन काबरा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत की अवधि बढ़ाने की सिफारिश की थी। इसका परीक्षण करने के बाद यह पाया गया कि हिरासत अवधि को बढ़ाया जाना जरूरी है। इस वजह से पीएसए के तहत उनकी हिरासत अवधि तीन महीने के लिए बढ़ाई जाती है।