झारखंड के हाईकोर्ट ने MLA अशोक सिंह के हत्याकांड में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की याचिका खारिज करते हुए उम्रकैद की सजा बरकरार रखी।

झारखंड के हाईकोर्ट ने MLA अशोक सिंह के हत्याकांड में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की याचिका खारिज करते हुए उम्रकैद की सजा बरकरार रखी।
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बिहार के पूर्व सांसद प्रभूनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। झारखंड के हाईकोर्ट ने दोनों की अपील याचना खारिज करते हुए कहा हे की दोनों अशोक सिंह के हत्या में शामिल होने के प्राप्त साक्ष्य है । रितेश सिंह जो प्रभूनाथ सिंह के भाई है उन्हें इस मामले से राहत मिली और मामले से बरी किया गया । रितेश सिंह को निचले अदालत से उम्रकैद की सजा मिली थी।

हजारीबाग जिला ने २२ साल तक चले अशोक सिंह हत्याकांड में पूर्व सांसद प्रभूनथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। प्रभूनाथ सिंह की एक बाहुबली वाली छबि होने के बावजूद अशोक सिंह ने RJD से मशरख से विधायक बने थे। विधायक अशोक सिंह की हत्या ३/०७/१९९५ को पटना में उनके सरकारी आवास ५ स्टैंड रोड में बम मारकर की गई थी। विधायक अशोक सिंह की पत्नी चांदनी देवी ने हत्याकांड में प्रभुनथ सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसमें प्रभूनाथ सिंह और उसके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह को आरोपी बनाया गया था।

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Kabir rajput

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