जुर्माने के साथ भरें आईटीआर

जुर्माने के साथ भरें आईटीआर
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वित्त वर्ष 2020-21 (आकलन वर्ष 2021-22) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की नियत तारीख 31 दिसंबर, 2021 निकल चुकी है। अगर आपने अब तक आईटीआर नहीं भरा है तो देय तिथि 31 मार्च, 2022 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। किसी वित्त वर्ष के लिए रिटर्न भरने की मूल समय-सीमा खत्म होने के बाद बिलेटेड आईटीआर भरने का मौका रहता है। हालांकि, इसके साथ जुर्माना देना पड़ता है।

आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत किसी आकलन वर्ष के लिए नियत समय-सीमा के भीतर रिटर्न नहीं भरने पर धारा 234ए के तहत जुर्माना देना पड़ता है। इस तरह, बिलेटेड आईटीआर 31 मार्च, 2022 तक 5,000 रुपये जुर्माने के साथ भर सकते हैं। पहले जुर्माना राशि 10,000 रुपये थी। अगर करदाता की कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है तो उसे एक हजार रुपये ही जुर्माना देना होगा। आय 2.50 लाख से कम होने पर बिना जुर्माना रिटर्न भर सकते हैं।

 

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