पाकिस्तानः सेना और न्यायपालिक में टकराव

पाकिस्तान में न्यायपालिका सेना से टकराव के रास्ते पर बढ़ रही है। पर्यवेक्षक इस पर सेना की प्रतिक्रिया पर नजर रख रहे हैं। अब एक ताजा घटनाक्रम में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नौसेना के नौकायन कल्ब और फार्महाउस को गिराने का आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि क्लब और फार्महाउस का निर्माण नेशनल पार्क के अंदर किया गया, जो गैर-कानूनी है।
पाकिस्तान में सेना से जुड़े मसलों को आम तौर पर कानून और जांच के दायरे से बाहर समझा जाता है। लेकिन हाल में न्यायपालिका ने ऐसे कई आदेश दिए हैं, जिनमें सेना और सैन्य अधिकारियों की सुविधाओं पर लगाम कसने की कोशिश की गई है। ताजा मामले में हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के राजधानी विकास प्राधिकरण से कहा है कि वह नौ सेना के फार्महाउस को अपने कब्जे में ले ले। कोर्ट ने कहा कि रावल झील के किनारे की जमीन पर नौ सेना ने गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर लिया। जबकि ये जमीन नेशनल पार्क क्षेत्र का भी हिस्सा है।