एनजीटी: पंजाब के मुख्य सचिव को निर्देश

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने शनिवार को पंजाब के मुख्य सचिव को नागरिकों को पीने के लिए साफ पानी मुहैया कराने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। एनजीटी ने कहा कि पीने के लिए साफ पानी की गारंटी नागरिकों का अधिकार है, इस संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करें।
एनजीटी ने अधिकारियों के खिलाफ दी गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गांव अलोराख, ब्लॉक भिवानी गढ़, संगरूर जिले में भूजल के प्रदूषण के खिलाफ उपचारात्मक उपाय करने का भी निर्देश दिया। एनजीटी प्रमुख जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने 31 मार्च को पारित एक आदेश में कहा कि उपचार की लागत पहले राज्य द्वारा वहन की जानी चाहिए। वो भी उल्लंघन किए बिना। संयुक्त समिति की रिपोर्ट के अनुसार उपचार योजना को छह महीने के भीतर क्रियान्वित किया जा सकता है।
यदि आवश्यक हो तो सीपीसीबी और किसी अन्य संस्थान के परामर्श से योजना को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि मुख्य सचिव एक निगरानी समिति का गठन कर सकते हैं, ताकि सुधारात्मक योजना को क्रियान्वित किया जा सके और समय पर और उचित निष्पादन की निगरानी की जा सके। संयुक्त समिति की रिपोर्ट के अनुसार उपचार योजना को छह महीने के भीतर पूरा किया जा सकता है।