आरबीआई का डंडा

रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु स्थित शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता पर कई तरह की पाबंदिया लगाने की घोषणा की है। आरबीआई की ओर से इस संबंध में जारी एक बयान में कहा गया है कि बैंक बिना उसकी मंजूरी के अब लोन नहीं दे सकता और न ही जमा स्वीकार कर सकता है। यह बंदिशें छह महीने तक लागू रहेंगी।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने के मामले में लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। हालिया दिनों में कई बैंकों पर केंद्रीय बैंक ने जुर्माने की कार्रवाई भी की है। वहीं अब बेंगलुरु के एक कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने पाबंदी लगा दी है। इसके तहत अब ग्राहक इस बैंक से 5,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल पाएंगे।
रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु स्थित शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता पर कई तरह की पाबंदिया लगाने की घोषणा की है। आरबीआई की ओर से इस संबंध में जारी एक बयान में कहा गया है कि बैंक बिना उसकी मंजूरी के अब लोन नहीं दे सकता और न ही जमा स्वीकार कर सकता है। इसके अलावा आरबीआई ने लोन रिन्यूअल पर भी पाबंदी लगा दी है।