आधार कानून तोड़ने पर 1 करोड़ का जुर्माना

आधार कानून तोड़ने पर 1 करोड़ का जुर्माना
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नई दिल्ली
अगर कोई आधार कानून तोड़ता पाया जाता है तो उस पर एक करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जानकारी के अनुसार, आधार कानून तोड़ने वालों की जांच करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) जल्द ही न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। यूआईडीएआई ने कहा है कि इन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति में एक से डेढ़ माह का समय लग सकता है। यह न्यायिक अधिकारी ऐसे मामलों में आरोपियों पर सिविल जुर्माना लगाएंगे। संसद ने इससे पहले इसी महीने एक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। इसके तहत लोग बैंक खाता खोलने या मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिए आधार को पहचान के रूप में स्वैच्छिक रूप से इस्तेमाल कर सकेंगे। आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम में कानून के प्रावधानों, नियमों और निर्देशों के उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर एक करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहले उल्लंघन के बाद इसके लगातार जारी रहने पर 10 लाख रुपए प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
धारा 33ए के तहत इस तरह के मामलों में निर्णय और जुर्माना लगाने के लिए जांच को एक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की जरूरत है। यह अधिकारी आधार जारी करने वाले प्राधिकरण यूआईडीएआई की शिकायत के आधार पर जांच करेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार, यूआईडीएआई को उम्मीद है कि अगले डेढ़ महीने में न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाएगी। नया प्रावधान गैर अनुपालन के लंबित मामलों पर लागू नहीं होगा। यह प्रावधान सिर्फ नए मामलों पर लागू होगा। पिछली तारीख से इसे लागू नहीं किया जाएगा।

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