सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली/बेंगलुरु
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ नौ साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले को फिर से खोले जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की सहमति दे दी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह एनजीओ समाज परिवर्तन समुदाय के लॉकस स्टैंडी (अदालत में जाने के अधिकार) पर निर्णय देगी। एनजीओ मामले में हस्तक्षेप कर रहा है और चाहता है कि कुछ साल पहले बंद हो चुके मामले को फिर से खोला जाए। एनजीओ का प्रतिनिधित्व करते हुए वकील प्रशांत भूषण ने दिन में अदालत से कहा कि येदियुरप्पा के कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। येदियुरप्पा ने शाम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पीठ ने कहा कि वह किसी नाम से या किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं है और वह मामले पर दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगी। येदियुरप्पा की तरफ से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि एनजीओ अनावश्यक रूप से भ्रष्टाचार मामले को खोलने की कोशिश कर रहा है। इस मामले को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2015 में रद्द कर दिया था। यह मामला कर्नाटक ऑफ लैंड एक्ट के 4.20 एकड़ भूमि की अधिसूचना को रद्द करने से जुड़ा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि 5.11 एकड़ की भूमि को बी.के.श्रीनिवासन द्वारा 1962 में खरीदा गया। इसमें कहा गया कि 4.20 एकड़ की जमीन को कृषि इस्तेमाल से औद्योगिक इस्तेमाल के लिए बदल दिया गया। इस भूमि को बंगलोर विकास प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचित किया गया।