हैदराबाद यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन पर लगी रोक, असम में धारा 144 लागू

हैदराबाद/गुआहाटी
हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने रात को अपने छात्रों पर विश्वविद्यालय परिसर में एकजुट होने या विरोध प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। ऐसा पुलिस प्रशासन द्वारा धारा 144 लगाने के बाद किया गया है। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति को राज्य सभा की अनुमति मिलने के कुछ घंटों के बाद यह फैसला लिया गया। असम में भी हैलाकांडी जिला प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर में हुए घटनाक्रम और अगले सप्ताह होने वाली ईद उल अजहा के मद्देनजर पूरे जिले में सोमवार शाम धारा 144 लागू कर दी।
अपने आदेश में जिला मैजिस्ट्रेट कीर्ति जल्ली ने कहा कि ऐसी खबरें मिली हैं कि कुछ लोग जिले की शांति व्यवस्था भंग करना चाहते हैं। यही देखते हुए एहतियातन धारा 144 लगाने का फैसला किया गया। इसका उल्लंघन करने पर आईपीसी के प्रावधानों के तहत सजा मिलेगी। वहीं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के इस फैसले से वामपंथी विचारधारा के छात्र खासे नाराज हैं। इस वजह से उन्हें अपना धरना वापस लेना पड़ा। छात्र संगठन एसएफआई की विश्वविद्यालय इकाई के सचिव ने बताया, ‘गाचीबाउली पुलिस स्टेशन से पुलिसवालों की एक टीम आई और हमसे कहा कि धारा 144 लागू है इसलिए हम कैंपस में धरना नहीं दे सकते। यह अलोकतांत्रिक है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि पुलिस ने जम्मू-कश्मीर की घटनाओं के कारण धारा 144 नहीं लगाई है। पिछले महीने ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था।