छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जोगी पर गैरजमानती धाराओं में केस दर्ज

बिलासपुर
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी पर बिलासपुर में गैरजमानती धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जाति छानबीन समिति की रिपोर्ट और दिशा-निर्देश पर अजीत जोगी के खिलाफ यह एफआईआर की गई है। छानबीन समिति ने बीते 23 अगस्त 2019 को जोगी के जाति के दावे को निरस्त कर दिया था। समिति ने अजीत जोगी को आदिवासी मानने इनकार कर दिया है।
इसमें समिति ने बिलासपुर कलेक्टर को कार्रवाई के लिए निर्देश दिया था। इसी के आधार पर कलेक्टर कार्यालय से तहसीलदार टीआर भारद्वाज सिविल लाइन थाने पहुंचे, जिन्होंने कलेक्टर का लिखित ज्ञापन थाने में प्रस्तुत किया। इसके बाद थाना सिविल लाइन ने अजीत जोगी के खिलाफ छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण विनियमन) अधिनियम 2013 की धारा 10-1 के तहत एफआईआर दर्ज की है।
एफआईआर गुरुवार रात 9.40 बजे दर्ज की गई। इन धाराओं के तहत अजीत जोगी को अधिकतम 2 साल की सजा और 2 हजार से 20 हजार रुपए तक का जुर्माना देने पड़ सकता है। मामले में टीआई कलीम खान ने बताया है कि वे केस की जांच कर आगे की कार्रवाई करेंगे।