शीना बोरा हत्याकांड: CBI अदालत ने इंद्राणी की जमानत याचिका को किया खारिज

शीना बोरा हत्याकांड मामले में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने उनकी खराब होती सेहत के आधार पर मांगी गई जमानत को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि पिछली जमानत याचिका खारिज होने के बाद से परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
इंद्राणी पर आरोप है कि उन्होंने अपने पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर के साथ मिलकर शीना का अपहरण करके 24 अप्रैल 2012 के दिन कथित तौर पर कार के अंदर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद लाश को एक सूटकेस में रख दिया गया। इंद्राणी और पीटर मुखर्जी इस मामले में 2015 से जेल में बंद हैं।