महाराष्ट्र: एक व्यक्ति को लूटपाट के आरोप में हुई 5 साल के सश्रम कारावास की सजा

महाराष्ट्र की एक अदालत ने 35 वर्षीय एक व्यक्ति को लूटपाट के आरोप में पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। घटना वर्ष 2016 में शराब के ठेके में लूटपाट से जुड़ी है। जिला न्यायाधीश ए.एस. पंधारीकार ने शनिवार को दिए आदेश में सलीम उर्फ अल्ताफ सैयद को बाम्बे पुलिस कानून के प्रावधानों और भारतीय दंड संहिता की संबद्ध धाराओं के तहत दोषी पाया। उस पर 6,200 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि आरोपी 22 जुलाई 2016 को ठाणे के राबोडी इलाके में शराब के ठेके पर गया और वहां से उसने शराब की बोतल खरीदी। जब उसे 1,050 रुपए का बिल दिया गया तो वह गुस्से में आ गया और उसने भुगतान करने से इनकार कर दिया। इस बीच एक अन्य ग्राहक 1,100 का भुगतान करने आया तो आरोपी ने उससे पैसे छीन लिए और चाकू का डर दिखाकर वहां से भाग गया।