निर्भया केस : दोषी पवन की SLP पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली
निर्भया गैंगरेप मामले में दोषी करार दिए गए पवन कुमार गुप्ता की स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पवन ने कोर्ट में अर्जी दी है कि वारदात के वक्त वह नाबालिग था। हालांकि, इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में पवन की यह दलील खारिज हो चुकी है और उसके वकील पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अब पवन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है लेकिन कानून के जानकारों के मुताबिक उसे यहां भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।
निर्भया मामले के दोषी पवन ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के 19 दिसंबर को दिए गए उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने फर्जी दस्तावेज जमा करने और अदालत में हाजिर नहीं होने के लिए उसके वकील को लताड़ा था। गौरतलब है कि मामले के दोषियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद पवन ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर दावा किया था कि दिसंबर 2012 में घटना के वक्त उसकी उम्र 18 साल से कम थी। हालांकि हाई कोर्ट ने पवन की इस याचिका को खारिज कर दिया था और उसके वकील एपी सिंह पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया था।
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड के चारों दोषियों को 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाने के लिए शुक्रवार को ही नया डेथ वॉरंट जारी किया। नए डेथ वॉरंट के तहत अब चारों दोषियों, मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता को 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा। इन चारों को पहले 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी दी जानी थी। निर्भया की मां ने फांसी की सजा टलने पर जताई थी और लड़ने एवं इंतजार करने की बात कही थी।