ऊधमपुर-श्रीनगर रोड विस्तारीकरण को लेकर HC का मुख्य सचिव को निर्देश

जम्मू
ऊधमपुर-श्रीनगर रोड विस्तारीकरण को लेकर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वह राजस्व, वन, बिजली अधिकारियों के साथ बैठक करें। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नेशनल हाईवे के विस्तारीकरण को लेकर आ रही मुश्किलों को दूर करें, ताकि प्रोजैक्ट को जल्द पूरा किया जा सके। खंडपीठ ने राजस्व विभाग के आयुक्त सचिव को भी निर्देश दिए हैं कि नोडल आफिस होने के नाते इस बारे में अगली सुनवाई पर अनुपालन रिपोर्ट पेश करें।
खंडपीठ ने एन.एच.ए.आई. के चेयरमैन को कहा कि अगली सुनवाई पर स्टेटस रिपोर्ट और जवाब प्रस्तुत करें, ताकि हाईकोर्ट के अन्य विंग में लंबित मामलों को भी निपटाया जा सके। ऊधमपुर से चिनैनी और बनिहाल तक के नैशनल हाईवे के विस्तारीकरण को लेकर एन.एच.ए.आई. को मार्ग पर कई भवनों को हटाने, बिजली के ढांचों और वन भूमि के बीच में आने को लेकर अड़चनें झेलनी पड़ रही हैं। इस बारे में जनहित याचिका पेश की गई थी, जिस पर खंडपीठ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं।