उमर अब्दुल्ला की गिरफ्तारी पर SC का जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस

उमर अब्दुल्ला की गिरफ्तारी पर SC का जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस
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श्रीनगर/नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ ने उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला पायलट की याचिका पर सुनवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए दो मार्च की तारीख मुकरर्र की है।

सारा अब्दुल्ला पायलट ने 10 फरवरी को शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर जम्मू कश्मीर जन सुरक्षा कानून 1978 के तहत अपने भाई की हिरासत को अवैध बताया और कहा था कि शांति व्यवस्था बहाल रखने को लेकर उनसे किसी खतरे का सवाल ही नहीं उठता। याचिका में जन सुरक्षा कानून के तहत पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हिरासत में रखने के पांच फरवरी के आदेश को खारिज करने और उन्हें अदालत के समक्ष हाजिर करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

सारा अब्दुल्ला पायलट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। बता दें कि उमर अब्दुल्ला पर पिछले ही हफ्ते सरकार ने पीएसए लगाकर उनकी हिरासत की अवधि बढ़ा दी थी।  जिसके बाद सारा ने कोर्ट में याचिका दायर की। इससे पहले इस याचिका को बुधवार को तीन जजों की बेंच के पास रखा गया था, जिसमें जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस वी शांतनगौडर और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे। हालांकि जस्टिस शांतनागौडर इस बेंच से हट गए थे, जिसके बाद गुरुवार को जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की नयी पीठ बनाई गई।

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