कोर्ट ने कश्मीर में पीएसए के तहत तीन की याचिका रद्द की

कोर्ट ने कश्मीर में पीएसए के तहत तीन की याचिका रद्द की
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श्रीनगर

जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा कानून(पीएसए) के तहत तीन लोगों की हिरासत रद्द कर दी। इनमें प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी का प्रवक्ता शामिल है। अदालत ने जिन लोगों की हिरासत रद्द की है उसमें जमात के प्रवक्ता जाहिद अली, बांदीपुरा जमात-ए-इस्लामी का जिला अध्यक्ष सिकंदर मलिक और समीर वानी शामिल है। वानी पुलवामा के एक आतंकवादी संगठन के लिए काम करता था। यह आदेश न्यायमूर्ति राशि राबस्तान ने जारी किए।

दिलचस्प बात यह है कि न्यायमूर्ति राबस्तान ने कश्मीर बार काउंसिल के अध्यक्ष मियां कयूम की पीएस के तहत हिरासत के इसी प्रकार के मामले में कहा था कि अदालतें एहतियातन हिरासतों पर गौर करने के लिए सही मंच नहीं हैं और याचिका में कोई दम नहीं है।

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