टैक्स जमा करने से संबंधित कुछ समय सीमा बढ़ाई

देशभर में कोरोना के प्रकोप के बीच वित्त मंत्रालय की तरफ से करदाताओं के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी कि कोरोना महामारी के बीच करदाताओं की मुश्किलों को कम करने के लिए टैक्स जमा करने से संबंधित कुछ अनुपालन की समय सीमा बढ़ा दी गई है।
बता दें, कोरोना महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए टैक्स जमा करने से संबंधित कुछ तिथियों को आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि डायरेक्ट टैक्स से विवाद से विश्वास एक्ट 2020 के तहत चुकाया जाने वाला टैक्स बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के अब 30 जून 2021 तक चुकाया जा सकेगा।
सरकार ने जारी किए नोटिफिकेशन में कहा है कि देशभर में कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते बढ़ रही मुश्किलों और इस संदर्भ में टैक्स पेयर्स, टैक्स कंसल्टेंट्स और दूसरे सटेक होल्डर्स से प्राप्त निवेदनों को ध्यान में रखते हुए उन टैक्सों को भुगतान की तिथियों को 30 जून 2021 तक विस्तार दिया गया है जिनको पहले 30 अप्रैल 2020 तक विस्तार मिला था।