फॉर्म 15सीए/15सीबी 15 अगस्त मैन्युअली फाइल कर सकेंगे

करदाताओं को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने राहत दी है। करदाता अब 15 अगस्त तक फॉर्म 15सीए/15सीबी मैन्यूअल ढंग से और अधिकृत डीलरों के माध्यम से पेश कर सकेंगे।
सीबीडीटी ने ये दोनों आयकर फॉर्म भरने के नियमों में एक बार फिर रियायत दी है। पहले ये दोनों फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 जुलाई थी। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के मुताबिक, इन दोनों फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करना जरूरी है। इनकम टैक्स के पोर्टल पर की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में होने वाली दिक्कत को देखते हुए समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है।
सीबीडीटी ने अब उक्त दोनों फॉर्म को मैन्युअली फाइल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब करदाता दोनों फॉर्म मैनुअल फॉर्मेट में अधिकृत डीलर के माध्यम से 15 अगस्त 2021 तक जमा कर सकते हैं। सीबीडीटी ने कहा है कि डॉक्युमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) जनरेट करने के लिए दोनों फॉर्म को ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करने की सुविधा बाद में दी जाएगी।
जिन करदाताओं के खातों में विदेश से किसी तरह की रकम आई हो तो उन्हें 15CB फॉर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म 15CA ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है।