कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए सरकार लाएगी कानून

कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए सरकार लाएगी कानून
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शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि राज्य में चल रहे कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार शीघ्र ही कानून लाएगी। इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया है। श्री डोटासरा ने शून्यकाल में विधायक श्री अशोक लाहोटी के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपने जवाब में बताया कि कोचिंग संस्थानों द्वारा फीस में मनमानी, सुविधाओं तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं में कमी एवं बच्चों में बढ़ते तनाव के कारण आत्महत्या की घटनाओं को देखते हुये सरकार द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि मानवाधिकार आयोग तथा उच्च न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में फैसले दिये गये हैं, लेकिन इन कोचिंग संस्थानों में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना नहीं होने तथा इन संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं पर सरकार गंभीर है इसलिए सरकार इस संबंध में कानून बनाने जा रही है। शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए बनाये जाने वाले कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 12 जुलाई 2019 को 24 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति के सदस्यों में शिक्षाविद्, स्वयं सेवी संस्थाओं के सदस्य, चिकित्सक एवं बाल अधिकार कार्यकर्ता आदि शामिल हैं।
श्री डोटासरा ने कहा कि कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों की स्कूलों में फर्जी उपस्थिति लगाने और छोटी कक्षा में ही बच्चों को कोचिंग संस्थान में पढ़ाने की शिकायतों की जांच की जाएगी।
Admin

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