छात्रवृत्ति आवेदनों की नियमित मॉनिटरिंग के साथ समय पर भुगतान की कार्यवाही होगी

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल ने सोमवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि विभाग में ऑनलाईन प्राप्त होने वाले छात्रवृत्ति आवेदनों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि विभाग के स्तर पर छात्रवृत्ति भुगतान में कोई देरी नहीं होगी। श्री मेघवाल प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे उन्होंने विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होने के सम्बन्ध में बताया कि सम्बन्धित छात्रों के आवेदन पत्रों में आक्षेप होने के कारण भुगतान नहीं हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नागौर के स्तर पर आवेदन पत्रों की जांच की जाती है उसके बाद आवेदन निदेशालय में प्राप्त होते है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सम्बन्धित छात्रों द्वारा आक्षेपों की पूर्ति करने एवं आवेदन ऑनलाईन पोर्टल में आने पर तुरन्त छात्रवृत्ति स्वीकृत की जायेगी। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्रों में आवश्यक पूर्ति के बाद जेनरेट बिल कार्यालय द्वारा पारित किया जाता है उसके बाद भुगतान की कार्यवाही होती है तथा भुगतान करने के संबंध में एसएमएस करने के साथ सम्बन्धित कॉलेज के प्रिंसिपल को भी सूचना दी जाती है। इससे पहले विधायक श्री चेतन सिंह चौधरी के मूल प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियाें हेतु संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत बजट उपलब्धता के अनुसार वर्ष 2013-14 से 2015-16 के नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि बकाया नहीं है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में उक्त योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 से 2018-19 में आनॅलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों में से लम्बित आवेदन पत्रों का वर्षवार, शिक्षण संस्थान एवं वर्गवार विवरण सदन की पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक विधानसभा क्षेत्र डीडवाना के नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि बकाया नहीं है। श्री मेघवाल ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाआें के अन्तर्गत नियमानुसार पात्र विद्यार्थियाें को बजट उपलब्धता के अनुसार छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा रहा है। कुछ विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों में आक्षेप अथवा कमियां होने के कारण लम्बित है। जिनकी विद्यार्थियों /शिक्षण संस्थानों द्वारा आक्षेप अथवा कमियां पूर्ति उपरान्त नियमानुसार पात्र विद्यार्थियाें को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा रहा है। उन्होेंने बताया कि विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तार्गत विद्यार्थियोें द्वारा आक्षेप पूर्ति उपरान्त नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को बजट उपलब्धता के अनुसार छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जावेगा। उन्होंने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण 17 प्राथमिकताए निर्धारित कर बजट उपलब्धता के अनुसार पहले आओ पहले पाओ की नीति के अनुसार छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत गत वषार्ें के लम्बित आवेदन पत्रों को सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि दिया जाना संभव नहीं है।