सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को ओटीपी आधारित वार्षिक सत्यापन की सुविधा

सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को ओटीपी आधारित वार्षिक सत्यापन की सुविधा
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सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स को उनके आधार पोर्टल में रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से भी वार्षिक सत्यापन करवाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव श्री सांवर मल वर्मा ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों के लिए सत्यापन की निर्धारित व्यवस्था के साथ वन टाईम पासवर्ड के माध्यम से भी सत्यापन हो सकेगा।  उन्होने बताया कि वार्षिक सत्यापन के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर जाने पर किन्हीं कारणों से पेंशनर की अंगुली छाप से सत्यापन की कार्यवाही नहीं हो पाती है तो ऎसे मामलों में कियोस्क धारक यह प्रमाणित करेगा कि पेंशनर की कई बार अंगुली की छाप लेने के उपरान्त भी रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा है, तो वह पेंशनर की वेब कैमरा से फोटो लेने के बाद अप्रमाणित डाटा पेंशन स्वीकृृतकर्ता अधिकारी को भिजवायेगा। ऎसे मामलों में पेंशनर के पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर,  पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी पेंशनर की अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर डाटा प्रमाणित करेगा। इसके पश्चात प्रमाणीकरण की कार्यवाही को पूर्ण माना जायेगा और डाटा में भी चिन्हित किया जायेगा।उन्होने बताया कि इसके साथ ही ऎसे पेंशनर जो अत्यधिक वृृद्धावस्था अथवा शारीरिक अस्वस्थता के कारण वार्षिक सत्यापन हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर जाने में असमर्थ हो, तो स्वीकृृतकर्ता अधिकारी का दायित्व होगा कि उनका वार्षिक सत्यापन क्षेत्रीय सत्यापन अधिकारी के द्वारा करवाया जायेगा।
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