तीन उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार-पत्र किए निलंबित

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमेश चन्द मीणा ने जयपुर शहर में उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा समय पर दुकाने नहीं खोलने एवं उपभोक्ताओं को राशन सामग्री नहीं देने की शिकायतें निरंतर प्राप्त होने के कारण गुरूवार को जिला रसद अधिकारी; प्रथम को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। खाद्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में राशन के नियमित वितरण मे किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि लापरवाही एवं गड़बड़ी करने वाले उचित मूल्य दुकानदारों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिला रसद आधिकारी प्रथम श्री कनिष्क सैनी ने बताया कि प्रवर्तन अधिकारी श्री राजेंद्र बूसर, प्रवर्तन निरीक्षक श्रीमती निर्मला चौधरी एवं निजी सहायक श्री उपेंद्र सिंह ने मौके पर जाकर उचित मूल्य दुकानो की जांच कर कार्यवाही की। उन्होंने बताया कि तीनों उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया है। उन्होंने बताया कि जांच दल द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर जगतपुरा स्थित मैसर्स श्री राजेश मीणा दुकान संख्या 677 प्रेमनगर स्थित मैसर्स श्री शहजाद सलीम दुकान संख्या 556-ए एवं मालवीय नगर के सैक्टर 3 स्थित मैसर्स श्री अशोक कुमार दुकान संख्या 554 के प्राधिकार पत्रों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।