रामगंजमंडी की एएसआई कम्पनी में श्रमिको का संधारण केन्द्रीय नियमों के तहत -श्रम राज्य मंत्री

श्रम राज्य मंत्री श्री टीकाराम जूली ने शुक्रवार को विधानसभा मेें बताया कि रामगंज विधानसभा क्षेत्र के रामगंजमंडी में संचालित एएसआई कम्पनी द्वारा खनन कार्य किया जाता है और खनन कार्यो में लगे श्रमिको के संधारण का कार्य केन्द्र सरकार के नियमों के तहत होता है। श्री जूली प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा कारखाना कानून एवं श्रमिक कानून के तहत कार्यवाही की जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि श्रमिक और ठेका श्रमिक के नियमों में प्रावधान अलग-अलग है, जिनमें छह वेतन कानून लागू है। उन्होंने बताया कि इस फैक्ट्री में वर्ष 2011-12 के दौरान माह अप्रेल में 60, मई में 60, जून में 59, जुलाई में 57, अगस्त में 57, सितम्बर मेें 59, अक्टूबर में 59, नवम्बर में 57, दिसम्बर में 57 एवं माह जनवरी, फरवरी व मार्च में 50-50 श्रमिक कार्यरत थे। श्री जूली ने यह भी बताया कि कम्पनी में वर्ष 2011 में 49, वर्ष 2012 में 60, वर्ष 2013 में 53, वर्ष 2014 में 44, वर्ष 2015 में 38, वर्ष 2016 में 32, वर्ष 2017 में 29, वर्ष 2018 में 35 एवं वर्ष 2019 में अब 34 श्रमिक कार्यरत हैै। इससे पहले श्रम राज्य मंत्री ने विधायक श्री मदन दिलावर के मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि कोटा कार्यालय तथा कारखाना प्रबन्धन द्वारा वर्ष 2010 से 2015 तक दी गई जानकारी के अनुसार कारखाने में कोई ठेका श्रमिक नियोजित नहीं किये गये। श्री जूली ने बताया कि वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक की अवधि में विधानसभा क्षेत्र रामगंजमंडी में कार्यरत एएसआई कम्पनी द्वारा श्रमिकों को वेतन पर्चियां दी गई। उन्होंने बताया कि जिन अधिकारियों द्वारा जांच निरीक्षण किया गया उनमें श्री दिनेश कुमार चौधरी, उप मुख्य निरीक्षक, 6 जुलाई 2010 एवं 27 जुलाई 2011 को श्री हरिशंकर, निरीक्षक, कारखाना (रसायन) 6 जुलाई 2010 एवं 27 जुलाई 2011 को एवं श्री अब्दुल सलीम, उप मुख्य निरीक्षक 31 अक्टूबर 2012, 15 मई 2013, 29 अक्टूबर 2013, 29 मई 2014, 05 नवम्बर 2014, 13 मई 2015, एवं 28 अक्टूबर 2015 को जांच एवं निरीक्षण किया गया। उक्त अधिकारियों द्वारा जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत की गयी है। उन्होंने जॉच रिपोर्ट की प्रति सदन की पटल पर रखा।