ऋण स्वीकृति हेतु ऑन लाईन पोर्टल आरम्भ

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल ने शुक्रवार को राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को रियायती ब्याज दर पर स्वरोजगार के लिए दिये जाने वाली ऋण प्रक्रिया को आसान करने के उद्देश्य से ऋण स्वीकृति एवं वितरण ऑन लाईन पोर्टल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अखिल अरोड़ा, निदेशक श्री सांवरमल वर्मा सहित राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति, वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण आवेदन की प्रक्रिया अभी तक ऑफ लाईन की जा रही थी, जिससे ऋण आवेदन से लेकर ऋण स्वीकृति तक बहुत अधिक समय लग रहा था । अब इस वर्ग के लोग अपना ऋण आवेदन पत्र ई-मित्र के माध्यम से या स्वयं अपनी एस.एस.ओ. आई-डी तैयार कर ऋण आवेदन कर सकते हैं। ऋण स्वीकृति हेतु संभाग स्तर पर ऋण अप्रैजल टीम का गठन किया गया है, जो आवेदन पत्र प्राप्ति के तीन माह के भीतर ऋण स्वीकृति अथवा अस्वीकृति करेगी। संभाग स्तरीय अप्रैजल टीम की अभिशंषा पर निगम द्वारा सीधे ही लाभार्थी के खाते में ऋण की राशि हस्तान्तरित की जाएगी।